एटा पुलिस ने सत्रह साल बाद दिलाया पीड़ित को न्याय,पीड़ित को मजदूरी के दिलाये 200 रुपये और तीन कुंतल गेंहू
एटा-बागवाला थाना के नत्थूराम पुत्र बलवन्त सिंह निवासी कुरैठा थाना बागवाला एटा द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा के समक्ष उपस्थित होकर एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किय गया । जिसमें आवेदक द्वारा विपक्षी राममिलन डीलर के विरुद्ध वर्ष 2000 में उसके 14 बीघा गेहॅू के खेतों की कटाई की मजदूरी न दिये जाने सम्बन्धी आरोप अंकित कर आवेदक को उसकी मजदूरी के पैसे दिलाये जाने का आग्रह किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा द्वारा आवेदक की उम्र व दयनीय स्थिति देखकर थानाध्यक्ष बागवाला को विपक्षी को बुलाकर पीड़ित की मजदूरी के पैसे दिलाये जाने एंव न देने पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। थानाध्यक्ष बागवाला द्वारा दोनों पक्षों को बुलाकर दोनों का आपस में राजीनामा करा दिया गया। जिसमें राममिलन द्वारा स्वेच्छा से पीड़ित वरिष्ठ नागरिक नत्थूराम को 3 कुन्तल गेहॅू तथा 200 रुपये नकद दिये गये।
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