हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से जाट आंदोलन पर सोमवार तक स्थिति रिपोर्ट पेश करने के दिए निर्देश
चंडीगढ़-
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से जाट आंदोलन पर सोमवार तक स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। इस आंदोलन के कारण अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है और सरकारी व निजी संपत्ति का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है।
जस्टिस एस के मित्तल और जस्टिस एच एस सिद्धू की बेंच ने भिवानी रहने वाले मुरारी लाल गुप्ता की जनहित याचिका पर राज्य के महाधिवक्ता बी आर महाजन को स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पूरे हरियाणा, खासकर रोहतक, भिवानी और जींद जिलों में कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है।
याचिकाकर्ता ने कहा कि आगजनी, हिंसा और तोड़फोड़ के कारण पूरा रोहतक राख में तब्दील हो गया है।याचिकाकर्ता ने ये भी कहा कि हरियाणा में आतंक का माहौल है और जमीनी हकीकत उस सच्चाई से बहुत अलग है, जो सरकार पेश कर रही है। बेंच ने हरियाणा के महाधिवक्ता से निर्दोष लोगों को हुए नुकसान और हताहतों की सूची तैयार करने को भी कहा। उसने कहा कि ऐसा नहीं होने पर बाद में बीमा कंपनियां भी इस आधार पर राहत देने से इनकार कर सकती हैं कि फाइलें उपलब्ध नहीं है। महाधिवक्ता ने कहा कि इस संबंध में दो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित हैं, जिन पर बुधवार को सुनवाई होने की संभावना है।
बेंच ने उम्मीद जताई कि हरियाणा के लोग स्थिति को समझेंगे और शांति बनाए रखेंगे। अदालत ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को जनता के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। बेंच ने कहा, 'हरियाणा को वही हरियाणा रहने दें, जैसा कि उसे जाना जाता है। नहीं तो वह 50 वर्ष पीछे चला जाएगा।'
Post a Comment