शाइन न्यूज़ पर बड़ी खबर
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डीजीपी के फरमान ने तोड़ दिया कितने दरोगाओं का अरमान, 58 वर्ष तक के उपनिरीक्षको को नही मिलेगी थानेदारी
पुलिस महानिदेशक जवीद अहमद ने 7 जनवरी को जारी किये गए अपने एक आदेस में कई दरोगाओं की मुश्किलें बढ़ा दी। उन्होंने ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को कड़ाई से पालन कराये जाने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किया है। डीजीपी ने यह आदेस कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जारी किया है।
डीजीपी ने कहा है की प्रदेस के दो तिहाई थानो में इंस्पेक्टरों की तैनाती की जायेगी।
58 वर्ष तक के दरोगाओं को थानेदारी नही दी जायेगी।
तीन वर्ष के अवधि में यदि किसी उपनिरीक्षक के विरुद्ध कार्यवाही हुई है। यह फिर वो दागी है। उन्हें किसी भी कीमत पर थाने व पुलिस चौकी का पदभार नही दिया जायेगा।
डीजीपी ने अपने आदेस में यह भी स्पष्ट किया है की यदि पुलिस अधीक्षक द्वारा किसी थानेदार / कोतवाल को अनदेखी व किसी कारणों से हटाया गया है तो उन्हें तीन माह तक थानेदारी नही दी जायेगी। ऐसे दरोगाओं को यदि एसपी द्वारा चार्ज दिया जाता है तो डीआईजी रेंज के अनुमोदन लेना होगा। अन्यथा ऐसे पुलिस अधिकारी के विरुद्ध भी विभागीय कार्यवाही की जायेगी।
उत्तर प्रदेस पुलिस के मुखिया ने यह आदेस कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जारी किया है।
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